शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर सफर अब महंगा होगा। मंगलवार को इन सड़कों के पास की फीस में पांच गुणा बढ़ोतरी का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया। इस प्रस्ताव में इन सड़कों पर बगैर पास के गाड़ियां चलाने वालाें के खिलाफ जुर्माने और दस दिन की कैद का भी प्रावधान जोड़ा गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा एवं सुविधा संशोधन विधेयक 2026 सदन के पटल पर रखा।
संशोधन विधेयक में तीन धाराओं में संशोधन और एक नई धारा को डालने का प्रस्ताव किया गया है। धारा – 6 में बंधित सड़कों के लिए पास देने या इनके नवीकरण का प्रावधान है। बंधित सड़क पर निजी वाहनों के पास के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये है। यह अब 500 रुपये होगी। पास जारी करने के लिए यह 2,000 रुपये है जो अब 10,000 रुपये होगी। धारा-7 में प्रतिबंधित सड़कों के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और पास का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा।