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शिमला। प्रदेश सरकार ने हजारों कांट्रैक्ट कैरिएज वाहन ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए 12 से 15 वर्ष पुराने वाहनों के चालान न काटने के निर्देश जारी किए हैं। जब तक केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक प्रदेश की सीमा के भीतर चलने वाले इन वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधानसभा में वक्तव्य देते हुए उप-मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों की निर्धारित आयु सीमा को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जा चुका है और इस पर केंद्र सरकार से निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर केंद्रीय नियमों में संशोधन कर इस सीमा को 15 वर्ष नहीं कर सकती।

इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों के हित प्रभावित नहीं होंगे

पीडब्ल्यूडी के बड़े निर्माण कार्यों में सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों की संयुक्त निविदा को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इससे इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों और हिमाचली कामगारों के हित प्रभावित नहीं होंगे। विधानसभा में नियम-62 के तहत विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा उठाए गए मामले पर लोक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने सरकार की ओर से जवाब दिया।

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