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शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभागों के तहत नियुक्त डाक्टरों और मेडिकल टीचर्स को एक साथ 31 मार्च, 2027 तक एक्सटेंशन दे दी है। इस तिथि से पहले अब कोई भी डाक्टर या मेडिकल टीचर रिटायर नहीं होगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की थी। इस घोषणा को लागू करने के लिए फंडामेंटल रूल्स के रूल 56 में संशोधन किया गया है।

इसे 25 अगस्त को नोटिफाई भी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में नियुक्त सभी मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल फैकल्टी मेंबर 31 मार्च, 2027 से पहले रिटायर नहीं होंगे। इससे पूर्व कार्यकाल पूरा करने वाले डाक्टर या मेडिकल टीचर अब 31 मार्च, 2027 को ही भारमुक्त होंगे। राज्य सरकार ने डाक्टरों की कमी दूर करने और मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल कालेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें दोगुना करने के बाद यह निर्णय लिया है।

By admin

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