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शिमला। राजधानी शिमला में निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अध्यादेश, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत सीलबंद और प्रतिबंधित सड़कों के लिए निजी वाहनों के पास शुल्क में भारी कटौती की गई है।नए प्रावधानों के अनुसार, सीलबंद सड़क पर निजी वाहन के लिए प्रति सड़क वार्षिक पास शुल्क अब 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, प्रतिबंधित सड़क के लिए वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये से कम कर 3,000 रुपये प्रति सड़क प्रति वाहन निर्धारित किया गया है।

अध्यादेश में वाहन मालिकों को एक और सुविधा दी गई है। अब निजी वाहन मालिक सीलबंद और प्रतिबंधित सड़कों के लिए छह माह की अवधि का पास भी बनवा सकेंगे। सीलबंद सड़क के लिए छह माह के पास का शुल्क 4,500 रुपये और प्रतिबंधित सड़क के लिए 2,000 रुपये तय किया गया है। इससे पहले छह माह या इससे कम अवधि के लिए पास बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन मालिकों को जरूरत कम अवधि की होने के बावजूद पूरे साल का पास बनवाना पड़ता था और पूरा शुल्क देना पड़ता था।

सरकार के इस फैसले से उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें किसी कारणवश केवल कुछ महीनों के लिए सीलबंद या प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन ले जाने की अनुमति चाहिए होती है। नए प्रावधानों से शिमला शहर में वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

By admin

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