शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी बहुचर्चित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसके दायरे को सीमित कर दिया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियां इस योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि के लिए पात्र नहीं होंगी। योजना का लाभ अब केवल 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
अप्रैल में ही सरकार ने योजना में परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होने की अनिवार्य शर्त भी जोड़ दी है। इससे दो लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उधर, साल 2024 में सरकार ने योजना में एक और बदलाव करते हुए एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपये की सम्मान राशि देने का फैसला लिया था।
प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। शुरुआत में आयु के लिए योजना का दायरा 18 से 59 वर्ष रखा गया था। अब सरकार ने 18, 19 और 20 वर्ष की आयु की युवतियों को योजना से बाहर कर दिया है। अब सरकार ने लाभार्थियों का दायरा सीमित करते हुए पात्रता की नई शर्तें लागू कर दी हैं। बढ़ते वित्तीय बोझ और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।